PATNA : बिहार (Bihar) में रिटायर्ड हो चुके सिपाही से लेकर इंस्पेक्टरों के लिए सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है. पुलिस महकमे में अब अन्य विभागों की तरह ही रिटायर्ड कर्मियों की बहाली का निर्णय राज्य सरकार ने पहले ही लिया था. इस विषय पर बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पद से रिटायर्ड कर्मियों की बहाली संविदा के आधार पर करेगा.
सरकार की इस पहल से राज्य में पुलिस बल की कमी को दूर किया जा सकता है. इसमें 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक रिटायर्ड होने वाले कर्मियों को एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर उसी पद पर बहाल किया जायेगा. नियोजन के लिए आवेदन की मांग की जायेगी. इसके तहत आवेदन करनेवाले कर्मियों को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.
इसके साथ ही सेवा की अंतिम 10 वर्ष में उन्हें कोई बड़ी सजा और अंतिम पांच वर्ष में किसी तरह की सजा नहीं दी गयी है. आवेदन में उनलोगों को यह भी जानकारी देनी होगी कि वे पहले से अन्य कहीं नियोजित नहीं है. आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के सत्र से जारी स्वास्थय प्रमाणपत्र भी लगाना आवश्यक होगा.